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एसएमएएम योजना के तहत चयनित किसानों कृषि यंत्रों के दस्तावेज जमा कराने का दिया गया है आखिरी मौका, 03 अगस्त तक जमा करवाएं अपने दस्तावेज-उपायुक्त नेहा सिंह

रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर सहित 25 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का मिलेगा लाभ, चयनित किसान समय रहते करें आवेदन प्रक्रिया पूरी

 

सोनीपत, 30 जुलाई। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना 2026-27 के अंतर्गत चयनित किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि यंत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का नाम ऑनलाइन ड्रॉ में चयनित हुआ है, लेकिन वे अब तक आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं अथवा उनका आवेदन पूर्ण नहीं हो सका है, उन्हें अब 03 अगस्त तक दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 553 रोटावेटर, 430 लेजर लैंड लेवलर तथा 95 अन्य प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 20 कृषि यंत्रों का चयन भी किया गया है। उन्होंने चयनित किसानों से अपील की कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी करें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान का लाभ मिल सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ. वीरेंद्र आर्य ने बताया कि सभी चयनित किसान अपने आवश्यक दस्तावेज 03 अगस्त को सायं 5:00 बजे तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई में अनिवार्य रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में ट्रैक्टर की आरसी (आरसी), लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, फैमिली आईडी, पैन कार्ड तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रति शामिल है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने वाले किसानों के आवेदन की जांच विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके बाद पात्र किसानों को स्वीकृति प्रदान कर अनुदान की आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने योजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा तक जमीन संबंधी पटवारी रिपोर्ट जमा नहीं करवा पाता है, तो भी उसके अन्य सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर सही पाए जाने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अप्रूवल प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसे किसानों को 40 प्रतिशत अथवा सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान (जो भी कम हो) का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अब तक विभागीय पोर्टल पर चयनित किसानों में से 363 रोटावेटर तथा 230 लेजर लैंड लेवलर के आवेदनों का सत्यापन कर स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त किसान अपने पसंदीदा निर्माता अथवा अधिकृत डीलर का चयन कर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं तथा खरीद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई से संपर्क कर सकते हैं।

 

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