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पुलिस उपायुक्त गोहाना ने कांवड़ शिविर संचालकों के साथ की गोष्ठी

शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोहाना / सोनीपत, 05 अगस्त। पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह, आईपीएस (ADGP) के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त गोहाना जितेन्द्र गहलावत HPS ने कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत गोहाना क्षेत्र के कांवड़ शिविर संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। बैठक का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना रहा।

इस अवसर पर एसीपी गोहाना संदीप धनखड़, प्रबंधक अधिकारी थाना शहर गोहाना, थाना सदर गोहाना, थाना बरोदा तथा ट्रैफिक इंचार्ज गोहाना सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान कांवड़ शिविर संचालकों को शिविर संचालन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देशों एवं नियमों से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि कांवड़ शिविर सड़क से कम से कम 50 फीट की दूरी पर स्थापित किए जाएं तथा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। शिविरों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शिविर के सामने बांस की बल्लियां लगाकर अलग लेन बनाई जाए, ताकि यातायात प्रभावित न हो। शिविरों में निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करते हुए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाए तथा अश्लील, भड़काऊ या साम्प्रदायिक गीत-संगीत का प्रसारण न किया जाए।

पुलिस उपायुक्त ने शिविर संचालकों से कहा कि प्रत्येक शिविर में ठहरने वाले श्रद्धालुओं का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का रजिस्टर रखा जाए। अधिक से अधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर व्यवस्था बनाए रखें तथा मेडिकल, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन सुविधाओं की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी शिविर में आतिशबाजी, पटाखों अथवा अन्य खतरनाक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं के पास लाठी, डंडा, तलवार, भाला, फरसा अथवा किसी भी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस उपायुक्त गोहाना ने शिविर संचालकों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें तथा मार्ग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात अवरोध उत्पन्न न होने दें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस एक्ट, 2007 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सोनीपत पुलिस ने सभी शिविर संचालकों एवं श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

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