31 अगस्त तक संपत्ति कर के बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट का उठाएं लाभ : निगमायुक्त हर्षित कुमार
सोनीपत, 20 अगस्त। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने शहर के सभी संपत्ति करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर के बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ लेने के लिए करदाताओं को अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान 31 अगस्त 2026 तक करना होगा। इसके बाद संबंधित करदाता ‘संपत्ति कर बकाया भुगतान और बकाया प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल’ पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी कर सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यह योजना संपत्ति करदाताओं के लिए अपने पुराने बकाये का निपटारा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए जिन नागरिकों का वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक का संपत्ति कर बकाया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान कर 75 प्रतिशत ब्याज माफी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने संपत्ति कर का भुगतान सुनिश्चित करें। इससे न केवल करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगम को भी शहर में विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।




